PNB ने वसूली 151.66 करोड़ की पेनल्टी, मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगा जुर्माना
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने 1.23 करोड़ खाताधारकों से 151.66 करोड़ की पेनाल्टी वसूली है।
- ये पेनाल्टी PNB के उन कस्टमर्स से वसूली गई है, जिन्होंने फाइनेन्शियल इयर 2017-2018 में मिनिमम बैलेंस से कम रकम अपने खाते में रखी।
- हाल ही में RTI के तहत मांग की गई जानकारी के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने 1.23 करोड़ खाताधारकों से 151.66 करोड़ की पेनल्टी वसूली है। ये पेनल्टी PNB के उन कस्टमर्स से वसूली गई है, जिन्होंने फाइनेन्शियल इयर 2017-2018 में मिनिमम बैलेंस से कम रकम अपने खाते में रखी। हाल ही में RTI के तहत मांग की गई जानकारी के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। निर्दिष्ट मिनिमम बैलेंस ना बनाए रख पाने के कारण बैंक ने 1,22,98,748 सेविंग्स बैंक अकाउंट्स से ये राशि वसूल की।
दरअसल PNB के नियम अनुसार बचत खातों में न्यूनतम बैंलेंस रखने का प्रावधान है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट अलग-अलग है। ग्रामीण इलाकों में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट 1000 रुपए है, जो पहले 500 रुपए थी। वहीं शहरी इलाकों में ये लिमिट 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है।
बैंक ने ये राशि FY 2018 में चार क्वॉटर्स में वसूल की है। पहले क्वॉर्टर में 31.99 करोड़ वसूल किए गए। दूसरे क्वॉर्टर में 29.43 करोड़, तीसरे में 37.27 करोड़ और चौथे क्वॉर्टर में 52.97 करोड़ वसूल किए गए। ये पूरी पेनल्टी कुल मिलाकर 151.66 करोड़ रुपए होती है। इस पेनल्टी की गणना हर तीसरे माह की जाती है। नियम का पालन ना करने वाले खाताधारकों से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए तक का जुर्माना और शहरी इलाकों में 250 तक का जुर्माना वसूल किया जाता है।
प्रख्यात अर्थशास्त्री, जयंतीलाल भंडारी ने इस मामले में पब्लिक सेक्टर बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, "एक तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर ये पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन्स मिनिमम बैलेंस ना रखने पर इस तरह का जुर्माना वसूल कर रहे हैं"। भंडारी ने सर्वोच्च बैंक RBI से अपील भी की है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे, ताकि मध्यम वर्ग बचत खाताधारकों और गरीबों को इस नियम के चलते परेशानी ना उठानी पड़े।
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