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हाईकोर्ट अपडेट~कम्प्यूटर टीचर भर्ती पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कब होगी नियमित नियुक्ति?
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लैब सहायकों को समय-समय पर सेवा विस्तार देने पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार से पूछा कि वह चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताए कि वह नियमित भर्ती कब कर रही है?
हाईकोर्ट ने कहा कि यह कब तक चलता रहेगा कि आप ठेके पर रख कर समय-समय पर उनको सेवा विस्तार देते रहेंगे?
हटाए गए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लैब सहायकों ने हरियाणा सरकार द्वारा नए सिरे से ठेके के आधार पर भर्ती किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाओं में अनुबंध आधार पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
विरोधी पक्ष के वकील ने कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों की याचिका का विरोध करते हुए हाई कोर्ट से 6672 पदों की भर्ती पर रोक न लगाने की मांग की थी।
इसके अलावा एक अन्य याचिका में सरकार द्वारा हटाए गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने को चुनौती दी थी। याची ने आरोप लगाया था कि सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है उनमें योग्यता का नजरअंदाज किया जा रहा है। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए राज्य में तीन प्राइवेट कंपनी को ठेके अलॉट किए थे।
धन्यवाद
प्रहलाद सिंह डांगरा